Breaking News

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा: पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने सुनाया फैसला, ₹10 हजार जुर्माना भी

Bolta Sach
|
नाबालिग से दुष्कर्म
बोलता सच :  देवरिया में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक दुष्कर्म के मामले में दोषी को कड़ी सजा मिली है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पाण्डेयपुर निवासी छट्ठू प्रसाद को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला 2019 का है, जिसमें थाना रामपुर कारखाना में धारा 376AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इस मामले में मजबूत पैरवी की।
मामले में विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी, कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मनोज जायसवाल और पैरवीकार कांस्टेबल सर्वेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक राम विलास यादव के नेतृत्व में टीम ने सफलतापूर्वक मामले को अंजाम तक पहुंचाया।

इसे भी पढ़ें- मासूम भाइयों की मौत से पसरा मातम: ननिहाल और पैतृक घर में छाया गहरा शोक

Join WhatsApp

Join Now

1 thought on “नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा: पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने सुनाया फैसला, ₹10 हजार जुर्माना भी”

Leave a Comment